कांग्रेस नेता एवं मंत्री मुकुल वासनिक की गिरफ़्तारी संभव


मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से टिकट पाने के इच्छुक एक अधिवक्ता द्वारा दायर एक मामले में मुजफ़्फ़रपुर की एक अदालत ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक के खिलाफ आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रमेश चंद्र मालवीय ने अधिवक्ता ए के ओझा द्वारा दायर उक्त याचिका की सुनवाई करते हुए वासनिक के खिलाफ आज वारंट जारी किये जाने का निर्देश दिया।

मुकुल वासनिक के खिलाफ़ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिये गत 29 जनवरी को सम्मन जारी किया था और लेकिन वासनिक आज अदालत में उपस्थित नहीं हो सके।

गत वर्ष अक्तूबर महीने में ओझा द्वारा कांग्रेस के बिहार मामलों के तत्कालीन प्रभारी मुकुल वासनिक और मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विनिता विजय सहित पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव राहुल गांधी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर सहित अन्य के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत दर्ज करायी थी।

गत 26 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए मालवीय ने साक्ष्य के अभाव में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर को आरोपों से बरी कर दिया लेकिन वासनिक को आगामी नौ मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन वे उपस्थित नहीं हो सके थे। मुकुल वासनिक तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं पर विगत बिहार विधान सभा चुनाव के दरम्यान पैसे लेकर टिकट बाटने का आरोप लगा था तथा दिल्ली तथा पटना के कांग्रेस कार्यालय में जमकर नारेबाजी और हंगामा भी हुआ था । एक घटना तो गया नगर की भी थी । गया शहर विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया था जो कांग्रेस का सदस्य भी नही था और राजद के शासनकाल में गलत सलत अपराधिक कार्य करके करोडो कमाये थें ।

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