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: यशवंत मामले मे सच आया सामने : विनोद कापडी ने माना नही मांगी थी रंगदारी गलत मुकदमा दर्ज करवाने के दोषी हैं नोएडा एस एस पी प्रवीण कुमार यशवंत के उपर इंडिया टीवी के प्रबंध संपादक विनोद कापरी से रंगदारी मांगने का मुकदमा चल रहा है । इस मुकदमे का सबसे अहमं पहलू है कानून की वो धारा जो यशवंत के उपर पुलिस ने लगाई है । एक धारा रंगदारी मांगने की लगाई गई है । धारा ३८६ , इस धारा के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को जान मारने का भय दिखाकर रंगदारी मागता है तो उसके खिलाफ़ धारा ३८६ के तहत कार्रवाई होगी । इस धारा के तहत सजा तो दस वर्ष है लेकिन इसका ट्रायल मजिस्ट्रेट के यहा होने का प्रावधान है , मतलब सजा की अधिकतम अवधि तीन वर्ष है । जो मुकदमा यशवंत के उपर हुआ है उसके अनुसार जान मारने की धमकी देने का कोई आरोप नही है । अभीतक मुकदमा करने वाले विनोद कापरी का कोई बयान नही आया था । लेकिन सी न्यूज के मुकेश चौरसिया ने विनोद कापरी का इन्टरव्य़ू लिया है । इ...