बेलगाम अफ़सरशाही: गुंडे अधिकारी
बेलगाम अफ़सरशाही : गुंडे अधिकारी यह घटना जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं , वह मेरे साथ कल घटी है । बिहार में नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए हैं । चुनाव के बाद अगर हारनेवाले प्रत्याशी को यह लगता है कि उसे अवैध ढंग से हराया गया है तो उसके लिए नगरपालिका अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दाखिल करने का प्रावधान है । चुनाव याचिका जिसे इलेक्सन पेटीशन कहते हैं , वह न्यायालय में दाखिल किया जाता है और चुनाव के नतिजों की घोषणा के तीस दिन के अंदर दाखिल करने का प्रावधान है । पेटीशन दाखिल करने के लिए नतिजा तथा अन्य कागजातों की सच्ची प्रतिलिपि आवश्यक है । चुनाव के नतीजे १९ मई को घोषित हो गयें । मेरे पास भी सात केस आया । मैने बिहार नगरपालिका अधिनियम के रुल संख्या १११ के तहत रिटर्निंग आफ़िसर ए डी एम राम विलास के पास प्रमाणित प्रति के लिये २४ मई को एक , २९ मई को तीन तथा ४ जून को तीन आवेदन दिया । नियमत : आवेदन देने के पांच दिन के अंदर कापी दे देने का भी प्रावधान है । कापी न देने की स्थिति में प्रतिदिन पांच सौ रुपया दंड का भी प्रावधान है जो रिर्टनिंग आफ़िसर के वेतन से कटेगा । पहले तो उ...