सिक्कीम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश पीडी दिनकर की याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय ने सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी० डी० दिनाकरन के खिलाफ भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार के कुछ आरोपों को रद्द करने से आज इंकार कर दिया। उन पर यह आरोप राज्यसभा द्वारा नियुक्त समिति ने लगाये थे। न्यायमूर्ति जी० एस० सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ न,े जांच समिति से, वरिष्ठ अधिवक्ता पी० पी० राव को हटाने का, न्यायमूर्ति दिनाकरन का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। पीठ ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से श्री राव के स्थान पर किसी अन्य न्यायविद को नियुक्त करने को कहा है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति दिनाकरन पर वे आरोप लगे रहेंगे, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आफताब आलम, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे० एस० खेहर और वरिष्ठ अधिवक्ता पी० पी० राव की समिति ने तय किये थे।
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