क्या गया नगरनिगम का चुनाव अवैध है
क्या गया नगरनिगम का चुनाव अवैध है : प्रक्रिया का पालन नही
बिहार में अभी नगरपालिका का चुनाव घोषित किया गया है । चुनाव की अधिसूचना निर्गत कर दी गई है। चुनाव के संचालन के लिये जो प्रक्रिया है , उसके अनुसार प्रपत्र ११ में एक सूचना निर्गत की जायेगी । इस सूचना में नामांकन दाखिल करने की तिथी, संवीक्षा (
scrutiny) की तिथी , नाम वापसी की तिथी तथा मतदान की तिथी अंकित की जायेगी एवं इसका प्रचार अन्य माध्यमों के साथ –साथ नगर निकाय क्षेत्र में ढोल पिटवाकर किया जायेगा । गया नगर निगम के क्षेत्र में ढोल पिटवाकर यह प्रचारित नही किया गया है । कल कोई भी व्यक्ति चुनाव के बाद कह सकता है कि वह अनपढ है तथा उसे चुनाव की सूचना नही प्राप्त हुई इस कारण से वह चुनाव लडने से वंचित रह गया । ऐसी स्थिति आने पर चुनाव की वैधानिकता प्रश्न चिंह पैदा हो जायेगा । पढे लिखे लोग भले हीं इसे गंभीरत से न लें परन्तु यह गंभीर मामला है । अनपढ व्यक्ति को भी समान अधिकार हासिल है । अब यह चुनाव आयोग हीं बता सकता है कि चुनाव वैध है ? यह स्थिति सिर्फ़ गया नगर निगम की हीं नही है बल्कि बिहार के सभी नगर निकायों की है । ढोल पिटवाकर नगर निकाय क्षेत्र में प्रपत्र ११ का आम प्रचार न कर ना चुनाव की वैधानिकता पर प्रश्न चिंह पैदा कर देता है ।
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